हरियाणा कन्यादान योजना 2022: मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, Kanyadan Vivah Shagun Yojana Form PDF

Haryana Kanyadan Yojana, Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojana Online Registration | ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करे 

योजना को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा लांच किया गया है, योजना के माध्यम से ऐसे लड़कियों की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जो आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर है, योजना का लाभ किसी भी वर्ग की लड़कियाँ ले सकती है | हरियाणा कन्यादान योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से  कमजोर लड़कियों को 51000/- रु की आर्थिक सहायता राशी शादी हेतु दी जाएगी, पहले ये रही 41000 हजार थी जिसे अब बढाकर 51000 रु कर दिया गया है |

राज्य में ऐसे बहुत सारे गरीब परिवार है जिनकी आर्थिक स्तिथि बहुत ही कमजोर है, जिसके कारण लडकियों की शादी नहीं हो पाती है, परन्तु अब ऐसा नहीं होगा, किसी भी वर्ग की आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के लड़कियों की शादी हेतु हरियाणा सरकार मदद करेगी |

Contents
  1. हरियाणा कन्यादान योजना 
  2. Haryana Kanyadan Yojana Highlights 2022
  3. मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना 
  4. पिछले दो वर्षों कैसा रहा 
  5. Haryana Kanyadan Yojan का उद्देश्य 
  6. मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लाभ 
  7. मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना दी जाने वाली राशी 
  8. Amount to be given in Chief Minister Vivah Shagun Yojana
  9. हरियाणा कन्यादान योजना पात्रता 
  10. Haryana Shagun Yojana जरुरी डॉक्यूमेंट 
  11. हरियाणा कन्यादान योजना आवेदन कैसे करे (Online For Haryana Kanyadan Yojana)
  12. शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया (Grievance)
  13. Kanyadan Vivah Shagun Yojana Form PDF
  14. Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojana सम्पर्क करें 
  15. निष्कर्ष 
  16. मैं किसी और राज्य से हूँ, कन्यादान योजना हेतु आवेदन कर सकता हूँ?
  17. मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हेतु आवेदन कैसे करे?
  18. मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के माध्यम से कितनी राशी दी जाएगी?

Table of Contents

हरियाणा कन्यादान योजना 

आज हम जिस योजना के बारे में जानने वाले है, उसे Haryana Kanyadan Yojana के नाम से जानते है, इसको एक और नाम हरियाणा विवाह शगुन योजना के नाम जाना जाता है | इस योजना के माध्यम से शादी हेतु आर्थिक सहायता राशी अलग-अलग वर्ग के अनुसार दी जाती है | यह योजना हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया है

विवाह शगुन योजना के तहत अनुचित जाती और पिछड़ा वर्ग के परिवारों को भी लाभ दिया जाता है, इसके अलावा निराश्रित महिला की बेटी है तो उसे भी आर्थिक सहायता दी जाती है, और मुख्य रूप से अनाथ लड़की की शादी हेतु राज्य सरकार की तरफ से 11000 से लेकर 51,000 रु की आर्थिक सहायता राशी देने के फैसला लिया गया है

Haryana Kanyadan Yojana Highlights 2022

योजना  हरियाणा कन्यादान योजना 
शुरू किया गया  हरियाणा सरकार के द्वारा 
उद्देश्य  शादी अनुदान 
लाभार्थी  राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर लड़कियाँ 
अधिकारिक वेबसाइट  https://haryanascbc.gov.in/

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना 

तो जैसे की हमने जाना है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की लड़कियों को विवाह हेतु हरियाणा राज्य सरकार की तरफ से 10,000 से लेकर 51000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान करना है, योजना की सबसे अच्छी बात है इस योजना का लाभ किसी भी वर्ग की लड़कियाँ ले सकती है, परन्तु सभी को उनके योग्यता के अनुसार ही आर्थिक सहायता दी जाएगी |

जैसे जिन परिवारों के पास BPL राशन कार्ड नहीं है, उन्हें योजना के माध्यम 10,000 रु की आर्थिक सहायता दी जाती है, व सहायता राशी पूरी नियम शर्ते पूरी करने पर ही दी जाती है |

पिछले दो वर्षों कैसा रहा 

योजना की पूरी जिम्मेदारी समाज एवं कल्याण विभाग के ऊपर है, वही अभी तक पिछले कुछ दो वर्षो की विवरण देखा जाये तो वर्ष 2019-20 और 2020-21 तक Haryana Vivah Shagun Yojana के माध्यम से 14 करोड़ 19 लाख 91 हजार रु की आर्थिक सहायता राशी कुल 4284 लाभार्थी लड़कियों के बैंक खाते में पहुचाए गये है |

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केवल 2019-20 में 7 करोड़ 20 लाख रु की आर्थिक सहायता राशी राज्य के 2190 लाभार्थी लड़कियों के बैंक खाते में पहुचाए गये है, और 2020-21 तक 6 करोड़ 99 लाख 91 की आर्थिक सहायता राशी 2194 लाभार्थी लड़कियों के बैंक खाते में पहुचाएं गए है |

ये कुछ इस योजना के आकडा है, जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते है, अभी तक कितनों को इस योजना का लाभ दिया जा चूका है, आज भी योजना का लाभ पात्र परिवारों को दी जा रही है |

Haryana Kanyadan Yojan का उद्देश्य 

कन्यादान योजना का उद्देश्य पंजीकृत कामगार के सुपुत्री के विवाह के अवसर पर लेबर डिपार्टमेंट बोर्ड के द्वारा 51,000 रु की आर्थिक सहायता प्रदान करना योजना का मुख्य उद्देस है, यह लाभ परिवार के केवल तिन लड़कियों तक ही सिमित है, यानि की योजना का लाभ लाभार्थी परिवार के तिन पुत्रियों को दिया जायेगा |

हम सभी जानते है ऐसे लोग जो की गरीब है, और उनकी रोजी रोटी मजदूरी से चलता है, या ऐसे लोग जो की कामगार है उन लोगो के यहाँ बेटियों की शादी के वक्त बहुत तरह की समस्या होती है, उन्हें अपनी बेटियों की शादी के लिए कर्ज लेना पड़ता है, इन सभी परेशानियों से निपटने के लिए हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जिसे हम विवाह शगुन योजना के नाम सभी जानते है उसे लांच किया है |

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लाभ 

  • कन्यादान योजना का लाभ योजना के लाभार्थी परिवारों बेटी की शादी हेतु दिया जाता है
  • योजना के माध्यम से लाभार्थी परिवार को 51000 रु की सहायता राशी दी जाती है, जिसमे 46000 रु शादी से 3 तिन दिन पहले और बाकि बच्चे 5000 रु को शादी के बाद मैरिज सर्टिफिकेट को दिखाने पर दी जाती है
  • योजना में अनुसूचित जाति, निराश्रित महिला और अनाथ लड़कियों लड़कियों की शादी हेतु 41000 रु की आर्थिक सहायता राशी दी जाती है
  • ऐसे परिवार जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, जनरल श्रेणी या पिछड़ा वर्ग से आते है उन्हें भी योजना का लाभ दिया जाता है, ऐसे परिवाओं को 11 हजार की आर्थिक सहायता दी जाती है
  • महिला खिलाडी को भी योजना का लाभ दिया जाता है, इनके के लिए किसी भी प्रकार की योग्यता नहीं है महिला खिलाडी को शादी हेतु 31 हजार की आर्थिक सहायता राशी दी जाती है
  • अब किसी भी परिवार को शादी करने के लिए साहूकार या बैंक से लोन लेने की आवश्यकता नहीं होगी
  • विवाह शगुन योजना का लाभ लेना सरल है, इसलिए कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन योजना के

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना दी जाने वाली राशी 

  • गरीबी रेखा से निचे जीवन यापन करने वाले परिवार – ऐसे परिवार जो की बहुत ही गरीब और वे गरीबी रेखा से निचे जीवन यापन करते है, जैसे बीपीएल राशन कार्ड धारक और श्रमिक इत्यादी, उन सभी को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के माध्यम से 51000 की राशी दी जाएगी, जिसमे से 46000 शादी से 3 पहले बाकि बच्चे 5000 रु शादी प्रमाण पत्र देने पर दिए जायेंगे |
  • विधवा महिला की बेटी को दी जायेगी लाभ – यदि कोई विधवा महिला अपनी बेटी की शादी करना चाहती है, तो उन्हें भी योजना का लाभ मुख्य रूप से दिया जायेगा,
  • खिलाडी महिला – यदि कोई महिला खिलाडी है, तो उसे योजना के माध्यम से 31 हजार रुपया की शादी सहायता राशी दी जाएगी, इसमे किसी भी प्रकार की योग्यता नहीं देखी जाएगी, जैसे आय और श्रेणी
  • तलाकशुदा / निराश्रित महिला, के लड़कियों  को भी योजना का लाभ दिया जायेगा, साथ ही अनाथ लड़की शादी हेतु योजना का लाभ दिया जायेगा |
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Amount to be given in Chief Minister Vivah Shagun Yojana

श्रेणी  योजना में दी जाने वाली कुल राशी  शादी के उत्सव पहले से  भुगतान किया जाना है। शादी के बाद भुगतान दी जाने वाली राशी  विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र जमा करने पर 6 महीने के भीतर भुगतान
विधवा, तलाकशुदा, निराश्रित, अनाथ और निराश्रित बच्चे। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले या जिनकी पारिवारिक आय एक लाख प्रति वर्ष से कम है 51,000/- 46,000/- 5,000/-
गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले SC/DT परिवार। 51,000/- 46,0000/- 5000/-
स्पोर्ट्स वुमन कोई भी जाति कोई भी आय 31,000/- 31,000/-
अनुसूचित जाति के अलावा बीपीएल के सभी वर्ग 11,000/- 10,000/-
सभी वर्ग के परिवार (एससी/बीसी सहित) जिनके पास 2.5 एकड़ से कम भूमि है या परिवार की वार्षिक आय रुपये से कम है। 1,00,000 11,000/- 10,000/- 1000
सामूहिक विवाह 51,000/- 46,000/-
दिव्यांगजन यदि नवविवाहित जोड़ा दोनों विकलांग यदि नवविवाहित जोड़े में से एक पति या पत्नी विकलांग है- 31,000/-/51,000/- ………………. 51,000/- 31,000/-

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हरियाणा कन्यादान योजना पात्रता 

  • सबसे आवेदक हरियाणा की स्थाई निवासी होने चाहिए
  • आयु की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए
  • लड़की की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए
  • आवेदक की वार्षिक आय 1 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, यदि लड़की खिलाडी है तो उसके लिए किसी भी प्रकार की आय लिमिट नहीं है
  • लाभार्थी परिवार में 3 लड़कियों तक योजना का लाभ दिया जायेगा
  • यदि कोई महिला तलाकसुधा है व विधवा है तो वह पुनर्विवाह हेतु योजना का लाभ ले सकती है
  • योजना का लाभ एक बार दिया जायेगा
  • Vivah Shagun Yojana में लाभ लेने के लिए आवेदन को ऑनलाइन आवेदन करना होगा

Haryana Shagun Yojana जरुरी डॉक्यूमेंट 

  • आधार कार्ड
  • पैन  कार्ड
  • जाती प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • पता प्रमाण पत्र
  • शादी का प्रमाण पत्र
  • बैंक खाते की पासबुक
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो

हरियाणा कन्यादान योजना आवेदन कैसे करे (Online For Haryana Kanyadan Yojana)

अब हम देखने योजना के लाभ लेने हेतु आवेदन की क्या प्रक्रिया है, हमने हरियाणा कन्यादान योजना हेतु आवेदन कैसे करते है, उसकी पूरी जानकारी दी है |

  • सर्वप्रथम आवेदनकर्ता को हरियाणा की अधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा, जब आप साईट के मुख्य पेज पर विजिट करेंगे, तो वहां आपको बहुत सारे विकल्प देखने को मिलेंगे | ऑनलाइन आवेदन करने के लिए हमें मुने बार में जाकर “Welfare Scheme” के विकल्प पर क्लिक करना है
  • इसके बाद “Social Development Schemes” के विकल्प पर क्लिक करने होंगे
  • अब आपके सामने क्या नया फॉर्म ओपन हो जायेगा
  • अब फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी को सही से भरना होगा, ध्यान रहे जो भी जानकारी भरेंगे, वो सभी सही होने चाहिए
  • इसके बाद वो सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने होंगे, जो जरुरी है
  • अंत में आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा, और आपका फॉर्म रजिस्टर हो जायेगा, तो कुछ इस प्रकार से सफल रजिस्ट्रेशन कर सकते है |
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शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया (Grievance)

किसी भी प्रकार की सरकारी योजना हो, हमें कई बार शिकायत करने की आवयकता पड़ जाती है, तो यदि आप योजना से सम्बंधित किसी भी प्रकार की शिकायत को करना चाहते है तो उसके लिए ऑफिसियल पोर्टल पर ग्रिएवांस दर्ज कराने के लिए विकल्प दिए गए है |

  • ग्रीवांस को दर्ज कराने के लिए हमें सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट के मुख्य पेज पर जाना होगा, जहा हमें बहुत सारे विकल्प देखने को मिलेंगे |
  • वेबसाइट के मेनू बार में “E-Services” के विकल्प पर क्लिक करना होगा
  • Grievance Redressal के विकल्प पर क्लिक करना है  
  • इसके बाद आप नए पेज पर पहुच जायेंगे, जैसे की अभी निचे इमेज में देख रहे होंगे
  • यदि आप न्यू ग्रीवांस को दर्ज कराना चाहते है तो “Add Complaint” विकल्प पर क्लिक करना होगा
  • इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी को सही से भरना है, और अपने साबुत को अपलोड करना है |
  • इसके बाद सबमिट के बटन पर क्लिक कर फॉर्म को सबमिट कर देना है
  • अब आपका शिकायत दर्ज हो चूका है, इसके बाद आपके शिकायत संख्या को मोबाइल नंबर पर भेज दिए जायेंगे, जिसके माध्यम से हम अपने शिकायत की स्तिथि को चेक कर सकते है |
  • शिकायत की स्तिथि को पता करने के लिए “शिकायत संख्या” को दर्ज करना है
  • इसके बाद ट्रैक के विकल्प पर क्लिक कर स्तिथि को ट्रैक कर सकते है

Kanyadan Vivah Shagun Yojana Form PDF

योजना से सम्बंधित सभी जानकारी को लेने के बाद जो भी इक्षुक लाभार्थी इस योजना का लेना चाहते है वो अभी निचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर फॉर्म को पीडीऍफ़ फॉर्मेट में डाउनलोड भी कर सकते है | फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद उसके प्रिंटआउट निकाल लेना है, और उसमे मांगी गई सभी जानकारी को भरने के बाद जरुरी डॉक्यूमेंट के साथ अपने नजदीकी सरकारी कार्यालय में जमा कर देनी है |

फॉर्म  हरियाणा विवाह शगुन योजना फॉर्म 
आवेदन की प्रक्रिया  ऑनलाइन/ऑफलाइन 
फॉर्म डाउनलोड करें  Vivah Shagun Yojana Form

Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojana सम्पर्क करें 

किसी भी प्रकार की सहायता हेतु टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सहायता प्राप्त कर सकते है, इसके अलवा ईमेल के माध्यम से भी सम्पर्क कर सकते है, और सपने सवालों को पूछ सकते है |

Toll Free No. For HBOCW Board : 1800-180-2129(टोल फ्री नंबर HBOCW बोर्ड के लिए)

https://haryanascbc.gov.in/about-department/contact-us

निष्कर्ष 

तो कुछ इस प्रकार से Haryana Kanyadan Yojana हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते है, आशा है आपको इस पोस्ट के माध्यम से योजना से सम्बंधित सभी जानकारी मिल चुकी होगी, यदि आपका कोई सवाल है तो निचे कमेंट कर सकते है, या अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से भी सहायता प्राप्त कर सकते है |

मैं किसी और राज्य से हूँ, कन्यादान योजना हेतु आवेदन कर सकता हूँ?

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ सिर्फ हरियाणा के स्थाई निवासी ही ले सकते है

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हेतु आवेदन कैसे करे?

यदि आप मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हेतु आवेदन करना चाहते है, तो उसके लिए हमें https://haryanascbc.gov.in/mukhya-mantri-vivah-shagun-yojna के अधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा |

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के माध्यम से कितनी राशी दी जाएगी?

शगुन योजना के माध्यम से लाभार्थी को 51,000 रु की आर्थिक सहायता राशी दी जाएगी, इसके अलवा अलग-अलग श्रेणी के अनुसार राशी निर्धारित किया गया है, इसके लिए हमारे ब्लॉग पर विजिट कर जानकारी को ले सकते है |

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