Income Tax Return File: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कैसे करें 2021-22, ITR Status

इस पोस्ट में हम Income tax Return File (ITR File) से सम्बंधित सभी पॉइंट को कवर करने वाले है और ITR Kaise File करते है उसके बारे में भी जानेंगे | तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते है, ITR Kya Hai. ITR जिसे Income Tax Return कहते है और हिंदी में आयकर रिटर्न कहा जाता है, यह एक प्रकार का टैक्स है जो की आपके इनकम पर लगता है, और इस टैक्स को आप सरकार को देते हो | यानि की आप सरकार को ये बताते है की आप प्रति वर्ष कितना कमाते है और उसपर लगने वाले टैक्स का भुगतान करते है |

एक बात और Income Tax सिर्फ उन्ही लोगों को देना होता है इनकम टैक्स स्लैब के अन्दर आते है | जिनलोगों की आय 2.50 लाख से कम है उन्हें ITR  भरना आवश्यक नहीं परन्तु जिन लोगों की आय 2.50 से ज्यादा है उन्हें ITR  भरना बहुत ही जरुरी हैं | यदि एक वित्त वर्ष में आपकी कुल आमदनी कृषि से होती है तो उस स्तिथि में भी आपको income Tax Return File नहीं करना है |

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ITR भरना क्यों जरुरी है 

यदि आप के भारतीय है तो आपको ये जानना जरुरी है की किसे ITR भरना चाहिए, या ITR भरना क्यों जरुरी है, आयकर विभाग के रूल के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो टैक्स का भुगतान करता है उसे ITR File करना जरुरी है, और ITR के माध्यम से सरकार को ये बताना होता है, हमने जो भी इनकम किया है वो कहाँ से किया है यानि हमारे इनकम सोर्स क्या है और और हमारी इनकम कितनी होती है | यदि आप टैक्स का भुगतान नहीं करते है तो भी आप Income Tax Return File कर सकते है |

अब आपके मन में सवाल है कैसे पता करें की हमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए या नहीं तो उसके लिए आयकर विभाग की तरफ से अलग अलग केटेगरी का विभाजन किया गया है जो आयु और इनकम के अनुसार है | जैसे यदि आपका आयु ६० वर्ष से निचे है और कुल इनकम २.५ लाख से ज्यादा है तो आप ITR File कर सकते हैं, इसके अलावा यदि आपकी आयु 60 से 80 वर्ष के बिच है और आपकी कुल आय ३ लाख से कम है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना है, और यदि आपका कुल आय ३ लाख से जायदा है तो वहां आपको Income Tax Return File करना जरुरी है |

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Income Tax Refund क्या है 

ये सवाल भी कई बार पूछा जाता है, तो आपको बता दूँ, जब आपका TDS कटता है तब आप टीडीएस रिफंड पाने के लिए Income Tax Return Refund Claim कर सकते है, परन्तु बहुत सारे लोगों को लगता है कोई भी TDS Refund Claim कर सकता है परन्तु ऐसा बिलकुल भी नहीं है, Income Tax Refund सिर्फ वही लोग क्लेम कर सकते है जो Income Tax Refund के लिए Eligible हैं, इनकम टैक्स रिफंड के लिए सिर्फ वही लोग Eligible होते है जो Tax Slab के अन्दर नहीं आते है फिर भी उनका TDS किसी कारण से कट गया है वैसे लोग Income Tax Refund Claim कर दुबारा से अपने पैसो वापस पा सकते है

ITR File Kaise Kare

अब हम सीखेंगे, यदि खुद से ITR File करना है तो हम कैसे कर सकते है और इसके लिए हमें क्या करना होगा, परंत उससे पहले हमे कुछ जरुरी बातें  है जिसके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद ही ITR File कर सकते है |

जैसे की आप सभी को पता है Income tax Return File करने की प्रक्रिया को e-filing कहा जाता है इसे आप e-Filing के ऑफिसियल वेबसाइट के माध्यम से बहुत ही आसानी से कर सकते है, इससे पहले आपके सभी जरुरी डॉक्यूमेंट और एक कंप्यूटर की आवश्यकता होगी, कंप्यूटर की हेल्प से हम Online Income tax Return File करेंगे, ये बिलकुल सरल है, आप खुद से अपना Income tax Return File कर पैसा बचा सकते है |

तो चलिए अब हम देखते है कैसे खुद से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है |

1. e-Filing के ऑफिसियल वेबसाइट पर जायें 

जो इसमे हमारा पहला स्टेप है वो है, सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, अधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करने के लिए अपने कंप्यूटर सिस्टम ब्राउज़र को ओपन करना है, और https://incometaxindiaefiling.gov.in टाइप कर सर्च करना है |

इसके बाद से आप ऑफिसियल वेबसाइट पर पहुच जायेंगे |

२. अपना अकाउंट बनाएं 

अधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से कुछ भी करने के लिए सबसे पहले आपको Income tax India e-filing  के अधिकारिक वेबसाइट पर अपना अकाउंट बनना होगा, इसके लिए आपको कुछ साधारण से स्टेप को फॉलो करने होंगे, Account Create हो जाने के बाद से आपका पैन कार्ड नंबर, आपका Userid होगा, Income Tax Account Create करने के लिए Pan Card, जन्मतिथि की आवश्यकता होगी |

Registration For e-filing

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३. Offline ITR कैसे भरें 

जब आप इनकम टैक्स के वेबसाइट पर लॉग इन करते है तो वहां आपको एक नहीं बल्कि दो आप्शन मिलते है, जिसके माध्यम से आप अपना आवेदन कर सकते है |,

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यदि आप Offline ITR File करना चाहते है तो उसके लिए आपको, आयकर विभाग के ऑफिसियल वेबसाइट के Download Section में जाकर, अपने केटेगरी के अनुसार फॉर्म को डाउनलोड करना है, फॉर्म को कंप्यूटर के माध्यम से ही ऑफलाइन फिल कर सकते है, फॉर्म को कंप्यूटर में सेव करने के बाद फॉर्म में मांगी गई उचित जानकारी को भर लेना है |

फॉर्म को ध्यान से भरने के बाद Generate XML (एक्सएमएल) के विकल्प पर क्लिक करना है, इसके बाद आपका फॉर्म का XML Create कर लेना है |

इसके बाद दुबारा से Income tax के Official Website पर विजिट करना है| और लॉग इन करना है, लॉग इन करने के बाद Upload XML के माध्यम से अपने XML Form को अपलोड कर देना है, यानि फॉर्म को सबमिट कर देना है, तो कुछ इस प्रकार से Offline ITR File कर सकते हैं |

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४. Online ITR File कैसे करें 

आयकर विभाग के अधिकारिक वेबसाइट पर आपको ऑनलाइन आवेदन करने की भी सुविधा दी जाती है, जिससे आप ऑनलाइन की माध्यम से आसानी से ITR File    कर सकते हैं, तो ऑनलाइन आईटीआर फाइल करने से पहले आपको कुछ बातों को बहुत ज्यादा ध्यान  रखना है, उसके बाद ही आईटीआर फाइल करना है |

  •  Income tax e-filing Online Apply करने के लिए, आयकर विभाग के ऑफिसियल वेबसाइट में लॉग इन करें
  • लॉग इन करने के बाद e File Section में जायें 
  • जो फॉर्म और Assessment Year (आकलन वर्ष) अपेक्षित है, उसे चुनकर संबंधित जानकारी फॉर्म में भर दें.
  • ITR-1 – Individual Salary, Pension Income, Property Income, Lottery Income, अन्य  स्रोतों से इनकम के लिए ITR Form 1 को भरना है, इसे “सहज” भी कहा जाता है |
  • ITR-2 – पूंजीगत लाभ होने पर आपको ITR Form 2 भरना हैं |
  • ITR-2A – यदि आपका एक से अधिक घर है तो स्तिथि में इस फॉर्म का चयन करें, परन्तु इसमे कोई भी पूंजीगत लाभ नही होने चाहिए |
  • ITR-3, ITR-4, ITR-4S – ये सभी फॉर्म को नहीं भरना होगा, क्योकि ये सभी फॉर्म कारोबारियों और प्रोफेशनल के लिए है और इसे हम ऑनलाइन नहीं भर सकते हैं |

५. ये सभी जरुरी दस्तावेज होने चाहिए 

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय, आप सभी के पास ये सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए, उसके बाद ही आ वेदन की प्रक्रिया आगे बढ़ाये, |

  • पैन कार्ड
  • फॉर्म १६
  • बैंक खतों मिला वित्तवर्ष का कुल व्याज
  • टीडीएस समन्धित सभी जानकारी, साथ ही सभी प्रकार के बचत और निवेश से सम्बंधित जानकारी
  • होम लोन और इन्सुरेंस सम्बंधित दस्तावेज को भी साथ रखें, क्योकि इन सभी का भी आवश्यकता पड़ सकती है |
  • फॉर्म 26AS, जो की विभिन्न स्रोतों से की गई टीडीएस कटौती का विवरण करता है |
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यदि किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 50 लाख से से अधिक है, तो ऐसे लोगों को अपने फॉर्म के अन्दर दिया गया, कल्मं AL को भी भरना होगा |

६. अगले स्टेम ये सभी प्रोसेस  को पूरा करें 

अभी आपका  Income tax Return File नहीं हुआ है, अभी आपको पूरी तरह से फाइल करने के लिए इन सभी स्टेप को भी फॉलो करना होगा |

यदि आप Digital Signature का इस्तेमाल कर Income Tax Return File करते है तो उसके बाद acknowledgement number Generate होता है यानि एक प्रकार की रसीद जनरेट होता है, वही यदि आप बिना Digital Signature के ITR File Submit करते है तो उस इस्तिथि में ITR-V Generate होता है, जो की आपके रजिस्टर ईमेल एड्रेस पर भेज दिया जाता है, यह रसीद प्रमाणित करता है की आपका Income Tax Return Submit हो चूका है |

७. Income tax Return file करने की अंतिम प्रक्रिया

अब सबसे लास्ट में आपको ITR-V के रसीद पर दस्तखत कर बेंगलुरू कार्यालय भेजना होगा, यहाँ रिटर्न प्रोसेस होता है, इस कार्य को 120 दिनों के अन्दर ही करना है यानि 120 दिनों के अन्दर ITR-V बेंगलुरू कार्यालय पहुच जाना चाहिए, ताकि इसके बाद टैक्स फाईलिंग की प्रक्रिया पूर्ण किया जा सकें|

जरुरी बातें, इस रसीद को आपको भेजना बहुत ही जरुरी है यदि आप रसीद को नहीं भेजते है तो Income tax Return की प्रक्रिया अधूरी रह जाएगी, इसलिए इसे आप पोस्ट ऑफिस के माध्यम से  120 दिनों के अन्दर जरुर भेजें |

८.e-Verify Return कैसे करें 

यदि आप  ITR-V को बंगलुरु कार्यालय भेजे बिना प्रोसेस करना चाहते है तो उसके लिए आप इ-वेरीफाई के विकल्प का चयन कर सकते हैं, इसके लिए आपको Netbanking के माध्यम से Income Tax e-Verify करा सकते हैं |

Income tax Refund: इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस कैसे चेक करे, ITR Status

ITR Status कैसे देखें 

   एक बार ITR File करने के बाद हम उसके स्टेटस को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, कई बात होता ये है, हम Income tax Return File  तो कर देते है परन्तु किसी कारण से आगे प्रोसेस नहीं हो पता है, तो स्तिथि में हम Online Income Tax Return Status  चेक कर सकते हैं, स्टेटस को चेक करने की प्रक्रिया सरल है तो चलिए देखते है |

ITR Status Check Online

  • Official Website पर जाने के बाद “ITR STATUS” के विकल्प पर क्लिक करें
  • इसके बाद न्यू पेज ओपन हो जाएग |

Check e-filing ITR StatusJPG

  • पैन नंबर को फिल करना है
  • Acknowledgement Number को दर्ज करना है
  • काप्त्चा कोड दर्ज करना है
  • उसके बाद सबमिट के बटन पर क्लिक कर ITR Status को देख सकते हैं |

यहाँ आप e-Filing ITR Status को सिर्फ चेक कर सकते है, यदि आपने ऑफलाइन ITR File  किया है तो उसकी स्थति आप यहाँ से नही देख सकते हैं |

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